Rajsthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022 : राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में करे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जाने प्रक्रिया 

Rajsthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana, Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022, राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है और इसके आवेदन की प्रक्रिया क्या है इसके विषय में जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं इसके विषय में। 

कन्याओं के विवाह के समय परिवार को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। इन योजनाओं के माध्यम से समाजिक से लेकर आर्थिक सहायता कन्याओं के विवाह के समय दी जाती है। 

राजस्थान सरकार के द्वारा भी ऐसी ही एक योजना का संचालन किया जाता है, जिसका नाम राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की बेटियों के विवाह के समय उनको आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। 

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। 

यह आर्थिक सहायता ₹31000 रुपए से लेकर ₹41000 रुपए तक की होगी। प्रत्येक परिवार की केवल दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।

इस मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से संपूर्ण जिले में Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022 का कार्यान्वयन किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा। यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की तिथि के 6 माह पश्चात जिलाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

राजस्थान कन्यादान योजना 2022-23 के तहत 24 करोड़ के अतिरिक्त बजट प्रावधान को दी गई मंजूरी

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 1 सितंबर 2022 को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2022-23 के तहत 24 करोड़ रुपए केअतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी गई है। 

वित्तीय वर्ष 2022-23 में इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी के द्वारा 48 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान रखा गया था, जिसमें से अभी तक 47.74 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देकर लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दिया जा चुका है, अब इस 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट से योजना में प्राप्त होने वाले आवेदनों का जल्द ही निस्तारण किया जाएगा और लाभार्थियों को सहायता राशि जल्द स्वीकृत की जा सकेगी। 

मुख्यमंत्री जी के द्वारा अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी देने से इस योजना के संचालन में गति आएगी और अधिक से अधिक आवेदकों को जल्द से जल्द लाभान्वित किया जा सकेगा।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। अब प्रदेश के नागरिकों को अपनी कन्या के विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा अब उन्हें आर्थिक सहायता मुहैया कराया जाएगा। 

यह योजना कन्या विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है। इसके अलावा यह योजना प्रदेश के नागरिकों के जीवन स्तर में भी सुधार लाएगी एवं प्रदेश के नागरिक Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022 के संचालन से सशक्त एवं आत्मनिर्भर भी बन सकेंगे।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभ तथा विशेषताएं 

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की शुरुआत  बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या तथा आर्थिक दृष्टि से ऐसे परिवार जिसमें कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है एवं विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए सहायता राशि देने के लिए की गई है।  

इस योजना में आर्थिक सहायता ₹31000 रुपए से लेकर ₹41000 रुपए तक दी जाएगी, यह एक परिवार की दो कन्याओं के लिए लाभ मिलेगा। 

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2022 का लाभ उठाने के लिए कन्या की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। 

इस योजना का लाभ लेने के लिए एक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा, यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या फिर विवाह की तिथि के 6 माह के बाद जिलाधिकारी के पास जमा करना होगा।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन से संबंधित दिशा निर्देश 

आवेदक को विवाह तिथि से एक महीना पहले या विवाह की तिथि के 6 महीना बाद तक आवेदन पत्र जिलाधिकारी के पास जमा करना होगा। 

आवेदन का निराकरण अधिकतम 15 दिन की अवधि में किया जाएगा। यदि आवेदक के द्वारा विवाह के पहले आवेदन किया जा रहा है, तो इस स्थिति में जिला अधिकारी के द्वारा आवेदन के सत्यापन की पुष्टि स्वयं की जाएगी। 

विवाह के पश्चात आवेदन करने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।

आवेदक के बीपीएल चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप बीपीएल कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति जमा करना आवश्यक है।

यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से है, तो अंत्योदय कार्ड की छायाप्रति जमा करना अनिवार्य है। आवेदक आस्था कार्ड धारी होने की स्थिति में आस्था कार्ड की छायाप्रति जमा करना होगा। 

शहरी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिलाधिकारी के पास प्रस्तुत किया जाएगा। लाभ की राशि सीधा आवेदक के खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।  

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana की पात्रता

कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए, साथ ही लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक होनी चाहिए। 

एक परिवार की केवल दो कन्याएं इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना का लाभ सभी वर्गों के अंत्योदय परिवार को दिया जाएगा। 

सभी वर्गों के बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। आस्था कार्ड धारी परिवार को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 

वह महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है एवं उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी महिलाओ की पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। 

यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 या फिर इससे कम है तो उसकी पुत्री के विवाह पर इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 

यदि परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। 

ऐसी विवाह योग्य कन्याओं को इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है। 

विवाह योग्य उस कन्याओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है या परिवार के किसी भी सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है।

आवेदन के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज 

▪️आवेदन पत्र, 

▪️निवास प्रमाण पत्र, 

▪️आय प्रमाण पत्र, 

▪️आयु का प्रमाण, 

▪️विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, 

▪️बीपीएल कार्ड / अंत्योदय कार्ड / आस्था कार्ड, 

▪️विधवा पेंशन का पीपीओ, 

▪️राशन कार्ड, 

▪️बैंक खाता विवरण, 

▪️पति का मृत्यु प्रमाण पत्र 

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया 

सर्वप्रथम आपको नजदीकी ई मित्र जाना है, और ई मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।

इसके बाद आपको पूछी गई सभी जानकारी ई मित्र संचालक को देनी होगी। 

अब आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज संचालक को देना होगा। जिससे कि वह आवेदन पत्र के साथ उनको अटैच किया जा सके। 

आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अपना रेफरेंस नंबर प्राप्त कर लें।

रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति को जान सकते हैं।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Contact Details

विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

Email – sjeraj_ww@yahoo.com

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Key Highlights 

योजना का नाम — राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

उद्देश्य — विवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना

आधिकारिक वेबसाइट — https://jankalyan.rajasthan.gov.in/

राज्य — राजस्थान

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By Neha